बदायूं: मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदे को फांसी की सज़ा
बदायूं। सात साल की मासूम बच्ची की साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदे को अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. चार महीने में सुनवाई पूरी करते हुए जज दीपक कुमार की अदालत ने एक लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मामला बिल्सी क्षेत्र का है। 18 अक्टूबर 2024 को सात साल की मासूम बच्ची अपने घर से सब्जी लेने गई थी, घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने बच्ची के घर ना लौटने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने एक खंडरनुमा मकान से बच्ची का शव बरामद किया था। कपड़े अस्त व्यस्त थे. वहीं चेहरे व गले पर चोट के निशान भी मिले थे। पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपी जाने आलम की पहचान कर मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में कोर्ट ने चार महीने में सुनवाई पूरी करते हुए दरिंदे जाने आलम को फांसी की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद बच्ची के पिता का कहना है कि कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है, इससे हम संतुष्ट हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, मैं अदालत के फैसले से संतुष्ट हूं।
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