बिना अनुमति रोड कटिंग पर 17 लाख का जुर्माना
लखनऊ। हजरतगंज रामतीर्थ वार्ड में एक अवैध सड़क कटिंग मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 17 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई नगर निगम के अभियंत्रण विभाग द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान की गई।
जानकारी के अनुसार, हजरतगंज रामतीर्थ वार्ड स्थित चिड़ियाघर के बगल में भालू वाली गली में बिना किसी अनुमति के सीवर लाइन के लिए सड़क काटी जा रही थी। इस पर स्थानीय नागरिकों और क्षेत्रीय पार्षदों ने आपत्ति जताई और मामला नगर निगम के संज्ञान में आया। जिसके बाद अधिशासी अभियंता जोन एक किशोरीलाल ने निरीक्षण किया।
मौके पर बिना अनुमति के रोड कटिंग की जा रही थी। जिसके बाद अधिकारी ने पूरे मामले में रिपोर्ट तैयार कर अधिकारियों को सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया है कि भालू वाली गली में रोड कटिंग का क्षेत्रफल लगभग 100 वर्ग मीटर था। निर्धारित दर के अनुसार ₹3420 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जुर्माना राशि ₹3,42,000 तय की गई। इसके अलावा नियमानुसार पांच गुना अतिरिक्त शुल्क लगाते हुए कुल ₹17,10,000 का जुर्माना लगाया गया।
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