दिल्ली हाई कोर्ट की अजमेर शरीफ दरगाह के खातों के प्रस्तावित ऑडिट पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट की अजमेर शरीफ दरगाह के खातों के प्रस्तावित ऑडिट पर रोक

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह के खातों की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के प्रस्तावित ऑडिट पर रोक लगा दिया है। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने ये आदेश दिया।याचिका अजमेर दरगाह शरीफ का संचालन करने वाली सोसायटी अंजुमन मोइनिया फखरिया चिश्तिया खुद्दम ख्वाजा साहिब सैयदजदगन दरगाह शरीफ ने दायर की थी। याचिका में दरगाह परिसर की सीएजी अधिकारियों की कथित गैरकानूनी जांच को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि सीएजी की जांच बिना किसी पूर्व नोटिस के किया गया है।

ऐसा करना सीएजी कानून के अधिकार और शक्तियों का उल्लंघन है। याचिका में मांग की गई थी कि सीएजी की जांच पर रोक लगाई जाए।याचिका के जवाब में सीएजी ने कहा था कि 14 मार्च 2024 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने याचिकाकर्ता को सूचित किया था कि दरगाह के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए उसके प्रबंधन का सीएजी आडिट जरुरी है।

सीएजी ने कहा था कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने दरगाह प्रबंधन को अपनी बात रखने का मौका दिया था जिसमें उन्होंने सीएजी जांच पर आपत्ति जताई थी, लेकिन मंत्रालय ने उन आपत्तियों को खारिज करते हुए सीएजी को आडिट करने को कहा था। आडिट करने के लिए राष्ट्रपति ने भी अधिकृत किया था और इसकी सूचना वित्त मंत्रालय ने सीएजी को 30 जनवरी को दी थी।

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