सीएजी के चयन में चीफ जस्टिस को भी शामिल करने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस

सीएजी के चयन में चीफ जस्टिस को भी शामिल करने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी के चयन के लिए पैनल बनाने और उसमें चीफ जस्टिस को भी शामिल करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साेमवार काे जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह नोटिस जारी किया।यह याचिका सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने दायर की है।

सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा कि पिछले कुछ समय से सीएजी की स्वतंत्रता खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि कुछ समय से सीएजी की रिपोर्ट्स कम आ रही हैं और सीएजी में कर्मचारियों की संख्या घट रही है। भाजपा शासित राज्यों की आडिट रिपोर्ट को रोका जा रहा है। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र का हवाला दिया।उल्लेखनीय है कि अभी तक सीएजी की नियुक्ति सरकार ही करती है। इस याचिका में सीएजी की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल के गठन की मांग की गई है।

याचिका में मांग की गई है कि इस पैनल में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस को शामिल किए जाने किया जाए। पूर्व डिप्टी सीएजी अनुपम कुलश्रेष्ठ की ऐसी ही एक याचिका एक साल पहले से लंबित है। कोर्ट ने 2024 में कुलश्रेष्ठ की याचिका पर नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके बाद आज तक सुनवाई नहीं हुई।

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