बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली में हो सुधार -अर्जेश श्रीवास्तव

बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली में हो सुधार -अर्जेश श्रीवास्तव

बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली में हो सुधार -अर्जेश श्रीवास्तव

बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली में हो सुधार -अर्जेश श्रीवास्तव

बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2024 बिहार गजट में 24 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित किया गया था। जिसके दिए गए शैक्षणिक योग्यता का विरोध विभिन्न फार्मासिस्ट एसोसिएशन और छात्र संगठनों द्वारा बीते कुछ महीनों से किया जा रहा है। इस आलोक में बीफार्म फार्मासिस्टों द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में नियमावली 2024 के वैद्यता को चुनौती दिया गया है।

क्या है मामला!

बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में दवा वितरण और भंडारण हेतु फार्मेसी एक्ट 1948 के अनुसार फार्मासिस्ट पदों की बहाली करना है। हाल में ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2473 पदों पर बहाली हेतु अधियाचना तैयार किया गया है और अन्य प्रक्रिया पूरी की जा रही है। IMG-20250111-WA0010

फार्मासिस्ट पदों पर बहाली हेतु बनाए गए बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली 2014 में संशोधन करते हुए बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग(संशोधन) नियमावली 2024 प्रकाशित किया गया है जिसमें फार्मेसी में 12वी के बाद डी.फार्म करने वाले ही अभ्यर्थियों को योग्य माना गया है ।

12वीं के बाद बीफार्म करने वाले अभ्यर्थियों की योग्य नहीं माना गया है जिसको लेकर 12वीं के बाद बीफार्म करने वाले छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे है।

नियम क्या कहता है।

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमानुसार फार्मासिस्ट पद पर 12वीं के बाद डीफार्म, बीफार्म और फार्म डी करने वाले सभी अभ्यर्थी योग्य होते है।

फार्मेसी एक्ट 1948 के अनुसार फार्मासिस्ट निबंधन हेतु शैक्षणिक योग्यता 12वीं के बाद डीफार्म, बीफार्म और  फार्म डी होता है।

संगठन की है मांग!

अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन, बिहार के अध्यक्ष अर्जेश राज श्रीवास्तव ने बताया कि फार्मेसी एक्ट 1948 के अनुसार निबंधित फार्मासिस्ट द्वारा ही दवा का वितरण, भंडारण और दवा संबंधित परामर्श किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग को भी राज्य फार्मेसी काउंसिल में निबंधित फार्मासिस्टों की बहाली करना है । राज्य फार्मेसी काउंसिल में डीफार्म, बीफार्म और फार्म डी करने वाले सभी छात्रों का निबंधन होता है।स्वास्थ्य विभाग द्वारा नए संशोधन नियमावली में सिर्फ डीफार्म योग्यता कैसे रखा जा सकता है। माननीय पटना उच्च न्यायालय के पूर्णपीठ द्वारा भी cwjc 7423/2023 और अन्य समरूप केस में  नए नियमावली बनाने से पहले सरकार को आदेश गया था कि अगर नए नियमावली में बीफार्म अभ्यर्थियों को योग्य नहीं माना गया तो पुनः सभी मामलों की सुनाई की जाएगी। न्यायालय के आदेश के बाद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा शैक्षणिक योग्यता में सुधार नहीं किया गया है।

दिसंबर 2024 से ही बीफार्म छात्र नियमावली में सुधार के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे है छात्रों की मांग है कि अगर स्वास्थ्य विभाग जल्द फार्मासिस्ट नियमावली में सुधार कर बीफार्म को शामिल नहीं करता है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।IMG-20241225-WA0073

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