रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के हितार्थ जागरूकता शिविर का आयोजन संपन्न

रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के हितार्थ जागरूकता शिविर का आयोजन संपन्न

अपर जनपद न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने उपस्थित श्रमिकों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक किया

चंदौली। जिले के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के हितार्थ शुक्रवार को जागरूकता शिविर का आयोजन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जनपद न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश शुक्ल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।उक्त शिविर में रामनगर स्थित औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य, औद्योगिक क्षेत्र के उपाध्यक्ष हरिवंश सिंह, महामंत्री एवं भारी संख्या में श्रमिकगण उपस्थित रहे।पूर्णकालिक सचिव ज्ञान प्रकाश शुक्ल द्वारा उपस्थित श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया
 
कि एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रत्येक श्रमिक का मूल अधिकार है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुसार नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य है कि वे कारखानों में साफ-सफाई सुनिश्चित करें, कारखानों में अपशिष्ट प्रबंधन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सचिव ने आगे बताते हुए कहा कि पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार वेतन या मजदूरी को लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नही किया जा सकता ,
 
समान काम के बदले समान पारिश्रमिक प्रत्येक श्रमिक का अधिकार है।  इसी क्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित समस्त उद्योगपतियों से श्रमिकों के हित संवर्द्धन हेतु तत्पर रहने की अपील की गई । इस सम्बन्ध में सचिव द्वारा अलग से उद्योग बन्धुगण के साथ एक मीटिंग भी की गई एवं उन्हें श्रमिकों की जीवन दशा को और उन्नत बनाए जाने के लिए आवश्यक सुझाव व दिशा निर्देश दिए गए।
 
 
 
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