19 वर्ष बाद आरोपी को 4 वर्ष की साधारण सजा सुनाई

साथ ही 20000 अर्थ दंड के सजा सुनाई है

19 वर्ष बाद आरोपी को 4 वर्ष की साधारण सजा सुनाई

कौशाम्बी।  जिले के अदालत ने एक व्यक्ति को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले  में 19 वर्ष बाद आरोपी को 4 वर्ष की साधारण सजा के साथ 20000 अर्थ दंड के सजा सुनाईहै। अभियोजन के अनुसार वादी ओम प्रकाश निवासी सिरोही द्वारा कोखराज में सूचना दर्ज कराई गईकि उसके बरमदपुर अहिरारा गांव निवासी निवासी दीनानाथ पटेल वा शिवभोला मिलकर लाठी डंडे से मार,कर बेहोश कर दिया जिससे उसे गंभीर चोटे आई पुलिस ने इस मामले में दो व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई अपर जिला जज प्रथम की अदालत में शुरू हुई उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीन के उपरांत अदालत ने  आरोपी दीनानाथ पटेल को मारपीट के मामले में दोषी पाया जिसपर गुरुवार को जज राकेश कुमार अभियुक्त दीनानाथ पटेल को 4 वर्ष की साधारण कारावास की सजा के साथ 20000 अर्थ दंड की सजा सुनाइए जबकि दूसरे अभियुक्त शिव भोला की सुनवाई नाबालिक कोर्ट में प्रचलित है।
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