रेल मंडल में गंदगी फैलाने व धूम्रपान करने वाले यात्रियों से वसूला 10 लाख जुर्माना
झांसी। झांसी मण्डल में वित्तीय वर्ष 2024-25 में गाड़ियों एवं स्टेशन परिसर में चलाये गए चेकिंग अभियानों में गंदगी फैलाने एवं धूम्रपान करने वाले यात्रियों पर कार्रवाई करते हुए 10,25,893 रुपये जुर्माना वसूला गया है। इनमें गंदगी फैलाने वाले 3530 यात्रियों से 7,15,863 रुपये जुर्माना एवं धूम्रपान करने वाले यात्रियों से 3,10,030 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। मण्डल रेल यात्रियों को सुरक्षित, सुखद, आरामदायक यात्रा के साथ उत्कृष्ट सुविधाएँ प्रदान करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा के निर्देशन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/कोचिंग अमन वर्मा के नेतृत्व में अनवरत अभियान चलाए जा रहे हैं। झांसी मण्डल सभी यात्रियों को अच्छा भोजन, शुद्ध पेय जल, स्वच्छ शौचालयों की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ टिकट रहित और अनियमित यात्रा को रोकने और गाड़ियों एवं स्टेशन परिसर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निरंतर चेकिंग अभियान चलाता है।
पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गाड़ियों एवं स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाना, धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार गंदगी फैलाने, धूम्रपान करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाता है या जेल हो सकती है या फिर दोनों हो सकते हैं। झांसी मण्डल, उत्तर मध्य रेलवे अपने सभी सम्मानित रेल यात्रियों से अपील करता है कि असुविधा से बचने और सम्मान के साथ यात्रा करने के लिए गाड़ियों एवं स्टेशन परिसर में गंदगी न फलाएं और न ही धूम्रपान करें।
टिप्पणियां