दस साल पहले किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा

दस साल पहले किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा

मुरादाबाद। मुरादाबाद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रघुबर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को दस साल पहले किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी देशराज उर्फ छोटू को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही आरोपित दोषी पर साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। भोजपुर थाने में सात सितंबर 2015 को पीड़िता की मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 31 अगस्त को वह खेत से चारा लेने गई थी। घर में उसकी 14 वर्षीय बेटी अकेली थी। इसी दौरान भोजपुर के सरदार नगर निवासी शोभित, कटघर के पीतल बस्ती निवासी मनोज और देशराज उर्फ छोटू आए और उसकी बेटी का अपहरण कर ले गए।

पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर देशराज उर्फ छोटू के पास से पीड़िता को बरामद कर लिया था। विवेचना में शोभित और मनोज के खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिलने पर दोनों के नाम केस से निकालने के बाद पुलिस ने देशराज उर्फ छोटू के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों, पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपित देशराज उर्फ छोटू को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। वहीं इस मामले के दो अन्य आरोपितों को विवेचना के दौरान ही क्लीन चिट दे दी गई थी।

 

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