सट्टेबाजी पर लगाम को कानून बनाए सरकार

हाईकोर्ट ने कहा, सार्वजनिक जुआ अधिनियम अब गैर प्रासंगिक

सट्टेबाजी पर लगाम को कानून बनाए सरकार

  • प्रभावी कानून न होने से किशोर और युवा आ रहे जद में

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी जैसे वर्चुअली अपराधों को रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। कोर्ट ने इसकी विधायी व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को आर्थिक सलाहकार प्रो. केवी राजू की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने और उस समिति में प्रमुख सचिव, राज्य कर के साथ विशेषज्ञों को भी शामिल करने का निर्देश दिया है। यह समिति वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए एक विधायी व्यवस्था बनाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने आगरा के इमरान खान व अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी जैसे वर्चुअली अपराधों पर लगाम के लिए फिलहाल कोई प्रभावी कानून नहीं है। सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 औपनिवेशिक युग का कानून था, जो आज के दौर में प्रासंगिक नहीं रह गया है। वर्चुअली सट्टेबाजी या जुआ अब राज्य और राष्ट्र की सीमा से परे जा चुका है। सर्वर सिस्टम दुनिया की दूसरी सीमाओं में हैं, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। देश के किशोर और युवा आसानी से पैसे कमाने के चक्कर में इसकी चपेट में आ रहे हैं। इससे उनमें अवसाद, चिंता, अनिंद्रा के साथ सामाजिक विघटन की स्थिति बढ़ रही है। निम्न और मध्यम वर्ग ऑनलाइन गेम उपलब्ध कराने वाले प्लेटफार्म के झांसे में आकर आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं। कोर्ट इन चुनौतियों से निपटने के लिए रजिस्ट्रार को आदेश की प्रति प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि इसका अनुपालन हो सके।

याचियों के खिलाफ आगरा के मंटोला थाने में सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत तीन साल पहले प्राथमिकी दर्ज हुई थी। 27 दिसंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचियों को नोटिस जारी किया था। याचियों की ओर से याचिका दाखिल कर आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ खेलने वालों के खिलाफ कोई प्रभावी कानून नहीं है। सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत अधिकतम दो हजार जुमार्ना और 12 महीने तक की कैद का प्रावधान है। लेकिन फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर और ई-स्पोर्ट्स जैसे ऑनलाइन गेम्स को लेकर कानून अस्पष्ट है। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में संचालित होते हैं। बड़ी संख्या में युवा इसकी जद में आकर नुकसान उठा रहे हैं।

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