राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

 26 जून को चाईबासा कोर्ट में पेश होने का आदेश

राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

पश्चिम सिंहभूम। भाजपा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित चाईबासा एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 26 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 2018 के एक बयान को लेकर जारी मानहानि मामले में 26 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि पेशी से अनुपस्थित रहने पर और कड़े कदम उठाए जाएंगे। यह मामला 28 मार्च 2018 से जुड़ा है। कांग्रेस के एक अधिवेशन में राहुल गांधी ने भाजपा पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, यह सिर्फ भाजपा में ही संभव है। उस समय अमित शाह भाजपा अध्यक्ष थे।

इस बयान को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि की अर्जी दाखिल की थी। मामला 2020 में हाईकोर्ट के आदेश पर चाईबासा ट्रांसफर हुआ। समन और जमानती वारंट के बावजूद राहुल पेश नहीं हुए, और कोर्ट उनकी पेशी से छूट की अर्जी भी खारिज कर चुका है।

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