सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से 92 लाख प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी

फ्लैग के दुरुपयोग समेत अन्य मामलों में 52 एफआईआर दर्ज

सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से 92 लाख प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी

लखनऊ। आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 92,91,280 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 56,03,727 तथा निजी स्थानों से 36,87,553 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से वॉलराइटिंग के 5,96,253, पोस्टर के 26,37,004, बैनर के 15,99,824 एवं अन्य 7,70,646 मामलों में कार्रवाई की गयी।
 
इसी प्रकार निजी स्थानों में से वॉलराइटिंग के 4,79,746, पोस्टर के 16,82,332 बैनर के 8,95,990 एवं अन्य 6,29,485 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार अब तक वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 1222 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2188 मामलों में कार्रवाई की गयी।
 
बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 52 एफआईआर दर्ज, 05 एनसीआर सहित कुल 57 प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज की गयी है।
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