कारखाने के मालिको द्वारा वार्षिक रिटर्न्स नहीं जमा करने पर होगी सख्त कार्रवाई
बिजनौर। सहायक निदेशक कारखाना सुरेन्द्र बहादुर, , ने बताया कि जिले में स्थित सभी कारखानों के अधिष्ठाताओ/प्रबन्धकों को (रक्षा मन्त्रालय के कारखानों को छोड़कर) निर्देशित किया है कि यदि अभी तक उन्होंने वार्षिक रिटर्न्स नहीं जमा किये हैं, तो अपने कारखाने के वर्ष 2023 वार्षिक रिटर्न्स निम्न अधिनियमों के अर्न्तगत निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण प्रविष्टियों सहित भरकर कार्यालय सहायक निदेशक कारखाना उ०प्र०, बिजनौर, शम्भा बाजार निकट जैन मन्दिर अथवा ऑनलाइन के माध्यम से अविलम्ब जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ऐसे कारखाने जिन्होनें वर्ष 2021 व 2022 के वार्षिक रिटर्न्स भी जमा नही किये है, वह वर्ष 2023 के साथ वर्ष 2021,2022 के वार्षिक रिटर्न्स भी जमा करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कारखानों के अधिष्ठाता/प्रबन्धक कारखाना अधिनियम 1948 के अर्न्तगत फार्म-21 पूर्ण प्रविष्टियां, वेतन संदाय अधिनियम 1936 के अर्न्तगत निर्धारित फार्म (वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 के लिए के लिए) IV पूर्ण प्रविष्टियां भी तत्काल जमा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि उक्त वार्षिक रिटर्न्स निदेशक कारखाना उ०प्र०, कानपुर के कार्यालय तथा क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना बिजनौर के कार्यालय में प्राप्त कराना कारखाना अधिष्ठाता एवं कारखाना प्रबन्धक के उत्तरदायित्वों में एक महत्वपूर्ण वैधानिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों का अनुपालन न करने पर सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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