नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष का कारावास

नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद। न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। थाना जसराना के मुस्तफाबाद निवासी सुखवीर पुत्र भोले सिंह के खिलाफ थाना शिकोहाबाद में 21 अप्रैल 2017 को छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस पर एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप था। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तभी से वह जेल में निरुद्ध है। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह एडवोकेट ने की। मुकदमे के दौरान अभियुक्त सुखवीर ने अपना जुर्म का इकबाल कर लिया। न्यायालय ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है।

 

About The Author

अपनी टिप्पणियां पोस्ट करें

टिप्पणियां

Latest News

सपा नेता के घर पकड़ी गई अवैध गुटखा फैक्ट्री सपा नेता के घर पकड़ी गई अवैध गुटखा फैक्ट्री
बांदा। जिले में थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के गायत्रीनगर क्षेत्र में संचालित एक...
ग्रामप्रधान हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, 10 आरोपित गिरफ्तार
कलैक्ट्रेट सभागार में हुआ पीस कमेटी की बैठक का आयोजन
ट्रैक्टर ट्राली से गिरे श्रद्धालु की चक्के से कुचल कर मौत
सुसाइड नोट छोड़कर किसान ने लगाई फांसी, बोला मरने के बाद तेरहवीं नहीं कन्या भोज हो
महिला का शव लटका मिला, पुलिस जांच में जुटी
पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्‌ढे में भरे पानी में डूबकर दो मासूमों की मौत