नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष का कारावास

नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष का कारावास

फिरोजाबाद। न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। थाना जसराना के मुस्तफाबाद निवासी सुखवीर पुत्र भोले सिंह के खिलाफ थाना शिकोहाबाद में 21 अप्रैल 2017 को छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। उस पर एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप था। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तभी से वह जेल में निरुद्ध है। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह एडवोकेट ने की। मुकदमे के दौरान अभियुक्त सुखवीर ने अपना जुर्म का इकबाल कर लिया। न्यायालय ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है।

 

About The Author

अपनी टिप्पणियां पोस्ट करें

टिप्पणियां

Latest News

कौशल विकास मिशन ने किया क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन कौशल विकास मिशन ने किया क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन
लखनऊ। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा राजधानी लखनऊ के होटल सेंट्रम में आयोजित क्षमता विकास कार्यशाला के दूसरे दिन,...
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव' का निमंत्रण 
ए.पी. सेन मेमोरियल गर्ल्स पी.जी कॉलेज में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन
महात्मा ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्री बाई फुले के जीवन पर आधारित फिल्म पर रोक के विरोध में आप ने ज्ञापन सौपा
विश्व धरोहर दिवस में राज्य संग्रहालय लखनऊ ने लगाये विभिन्न संस्थानों में प्रर्दशनी
आयोग की अध्यक्ष डॉ बबीता सिंह चौहान ने लोहिया चिकित्सालय का किया निरीक्षण
बड़ी राहत: अब तीन साल के लिए होगा वैध तंबाकू किसानों का पंजीकरण प्रमाणपत्र