नाबालिग से दुराचार करने वाले अभियुक्त को सजा
जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने साढे पांच साल की नाबालिग किरायेदार के साथ दुराचार करने वाले 87 वर्षीय अभियुक्त मकान मालिक ओमप्रकाश को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया की 30 मार्च 2021 को पीडिता के पिता ने जवाहर सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया की वह सब्जी बेचने का काम करता है और उसकी पत्नी दूसरों के घरों में खाना बनाने जाती है। घटना के दिन 14 मार्च को वह और उसकी पत्नी काम पर गए हुए थे। इस दौरान उनका मकान मालिक ओमप्रकाश उसकी साढे पांच साल की बेटी को सीढियों में ले गया और उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेडखानी करने लगा। इस दौरान पहली मंजिल पर रहने वाली किरायदार लडकियों में से एक लडकी ने घटना का वीडियो बना लिया और अभियुक्त को रोका, लेकिन अभियुक्त ने उनके साथ धक्का-मुक्की की। वहीं शाम को वह घर पहुंचे तो उन्हें घटना का पता चला। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने भी अपने साथ हुए घटना को दोहराया। इसके साथ ही अदालत ने घटना के दौरान बनाया गया वीडियो भी अदालत में चलाकर देखा। इसके बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए उसे बीस साल की सजा सुनाई है। वहीं पॉक्सो कोर्ट क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रामवीर गुर्जर को बीस साल की सजा सुनाई है। प्रकरण में कुछ अन्य के खिलाफ जांच लंबित रखी गई है।
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