नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा
जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मुकेश उर्फ लुच्चा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.76 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने अन्य आरोपी के खिलाफ जांच लंबित होने के कारण पत्रावली को सुरक्षित रखने को कहा है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्त ने पीडिता की मां को धक्का देकर उसका अपहरण किया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। अभियुक्त के इस कृत्य से पीडिता को मानसिक, शारीरिक व भावात्मक आघात लगा है। ऐसा अपराध करने वाले अभियुक्त को दंडित किया जाना न्यायोचित होगा। इसके अलावा यदि प्रकरण में पीडिता की सहमति भी रही हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि कानून की नजर में नाबालिग की सहमति महत्वहीन है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता की मां ने 23 फरवरी 2020 को मनोहरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि शाम करीब 7 बजे वह और उसकी बेटी घर पर काम कर रहे थे। इस दौरान ही उसकी भाभी के पास मुकेश का फोन आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वहां पानी लेकर आ जाओ। वह और बेटी पानी लेकर पहुंचे तो मुकेश के साथ दो अन्य लडके भी थे। इस दौरान मुकेश ने उसे धक्का देकर उसकी बेटी को मोटरसाइकिल पर जबरन बिठाकर ले गया। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसे बुराहनपुरा ले गया और वहां पर एक कमरे में जबरन दुष्कर्म किया। उसके बाद वह उसे जयपुर व कोटा भी ले गया और वहां पर भी दुष्कर्म किया। अपहरण के करीब सात दिन बाद वह उसे थाने के बाहर छोडकर भाग गया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।
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