थम गया चुनावी शोरगुल, लाउड स्पीकर से प्रचार-प्रसार पर लगा पूर्णत: प्रतिबंध
भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन के लिए जारी किये गए कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व यानी बुधवार शाम 6 बजे से चुनावी शोरगुल थम गया है। इसके साथ ही आम सभाओं, जुलूस, ध्वनि विस्तारक यंत्रों से प्रचार आदि गतिविधियाँ पूर्णत: प्रतिबंधित लग गया है। अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों को पूर्व में जारी की गईं वाहनों की अनुमतियाँ भी तत्काल प्रभाव से निरस्त हो गई हैं।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, 17 नवम्बर को प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 6 बजे तक सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनावी प्रचार बंद करने के आयोग के आदेश हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशी निर्वाचन आयोग के इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। आयोग के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
राजन ने बताया कि मतदान शुरू होने के डेढ़ घंटे पहले सुबह 5:30 बजे से मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह प्रक्रिया अभ्यर्थी या उसके अधिकृत एजेन्ट की उपस्थिति में होगी। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका एजेन्ट 5:30 बजे मतदान केन्द्र पर उपस्थित नहीं होता है, तो 15 मिनट तक उसका इंतजार किया जाएगा। इसके बाद मतदान दलों और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। न्यूनतम 50 वोट से मॉकपोल किये जाने का प्रावधान है, जिसमें नोटा भी शामिल होगा।
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