गांजा तस्करी में दोषी पाए गए अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपये का दंड

गांजा तस्करी में दोषी पाए गए अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपये का दंड

पूर्णिया। पूर्णिया के पंचम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक रंजन ने गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त रंजीत भौमिक को 10 वर्ष की सजा और एक लाख रुपये का आर्थिक दंड की सजा सुनायी है। यह सजा बायसी थाना में दर्ज मामले से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त रंजीत भौमिक, जो त्रिपुरा का निवासी है को 16 जुलाई 2021 को पकड़ा गया था। घटना के अनुसार, शशिकांत सिंह, अवर निरीक्षक बायसी दल-बल के साथ दालकोला चौकी पर पश्चिम बंगाल से आ रहे ट्रक को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने भागने की कोशिश की। तत्पश्चात, पुलिस दल ने उसे पकड़ लिया और ट्रक की तलाशी लेने पर 51 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 516.98 किलोग्राम था। इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा 11 गवाहों की गवाही दी गई और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। इस मामले का संचालन विशेष (एन०डी०पी०एस०) लोक अभियोजक शंभू आनंद द्वारा किया गया था।



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