दुष्कर्म करने वाले अपराधी को हुयी 10 वर्ष का कारावास

दुष्कर्म करने वाले अपराधी को हुयी 10 वर्ष का कारावास

बस्ती - दिनांक 17.09.2020 को थाना वाल्टरगंज पर वादिनी मुकदमा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त ऋषि पाण्डेय पुत्र बुद्धसेन पाण्डेय साकिन देवीपुर, पोस्ट चान्दूपुर थाना माधव टांडा जनपद पीलीभीत के विरूद्ध मु0अ0सं0 222/2020 धारा 376/313/506 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना वाल्टरगंज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से आज दिनांक 18.01.2024 को न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बस्ती द्वारा अभियुक्त ऋषि पाण्डेय उपरोक्त को 10 वर्ष कारावास व रूपये 25000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।logo

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सर्वेष श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के ब्यूरो प्रमुख

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