हाई कोर्ट ने धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या पर लिया स्वतः संज्ञान

हाई कोर्ट ने धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या पर लिया स्वतः संज्ञान

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के मामले पर सोमवार को स्वतः संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में जेल आईजी को मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई मंगलवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सरकार से निर्देश लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने धनबाद जेल में हुई हत्या से संबंधित खबरों पर संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सोमवार को राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत को बताया कि सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है और वरीय अधिकारियों की टीम घटनास्थल पर जा कर जांच कर रही है।

धनबाद जेल में बंद शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह नीरज सिंह हत्या मामले में जेल में बंद था। जानकारी मिलते ही धनबाद डीसी, एसएसपी समेत तमाम आलाधिकारी जेल पहुंचे थे और छानबीन करने लगे। शूटर अमन सिंह को जेल के अंदर तीन गोली मारी गई थी। उल्लेखनीय है कि जिले के व्यवसायियों, उद्योगपतियों एवं अन्य कारोबारी से कथित रंगदारी की मांग को लेकर दहशत पैदा करने के आरोपित अमन सिंह को सजा दिलाने में धनबाद पुलिस एक बार फिर नाकाम रही थी। धनबाद पुलिस अमन सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप को अदालत में प्रमाणित करने में फिर सफल नहीं हो सकी थी, जिस वजह से कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। इससे पूर्व भी पुलिस कई मामलों में अमन सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत अदालत में प्रस्तुत नहीं कर सकी थी, जिससे अमन सिंह कई मामलों में बरी हो गया था।

 

 

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