साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा कुमार साहा की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज

साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा कुमार साहा की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज

रांची। साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा कुमार साहा की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन को ईडी कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। इससे पूर्व में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। उल्लेखनीय है कि मामले में कृष्णा साहा को हाई कोर्ट से सात दिसंबर 2023 को जमानत मिल चुकी है। उनके खिलाफ अब ईडी कोर्ट में आरोप गठन होना है। पांच जुलाई 2023 को 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उसे देर रात गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने समन भेज कर पांच जुलाई को रांची स्थित ईडी के जोनल कार्यालय बुलाया था। 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रहे ईडी ने कृष्णा कुमार के ठिकने पर जुलाई 2022 में छापेमारी की थी।

 

 

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