सजायाफ्ता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की सजा के खिलाफ अपील पर झारखंड हाई कोर्ट में बहस 10 जनवरी को
रांची। झारखंड हाईकोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता मांडर के पूर्व विधायक विधायक और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की ओर से सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील की सुनवाई 10 जनवरी को होगी। मामले में अपीलकर्ता की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई थी। हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में मामले में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) आ चुका है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने 28 मार्च, 2022 को बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 लाख 28 हजार आय से अधिक रुपये अर्जित करने के मामले में बंधु तिर्की को सजा सुनाई थी। सीबीआई ने बंधु तिर्की के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कांड में 11 अगस्त, 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरसी 5/2010 दर्ज की थी। इससे पहले 16 जनवरी, 2019 को आरोप गठित किया गया था। मामले में सीबीआई की ओर से सीबीआई के तत्कालीन एसपी सह मामले के जांच अधिकारी पीके पाणिग्रही एवं रांची के तत्कालीन डीसी राजीव अरुण एक्का समेत 21 गवाही दर्ज कराई गई है।
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