वीडियो वैन संचालन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश

बहराइच । जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के प्रचार-प्रसार हेतु वीडियो वैन में चलने वाले विज्ञापन को चलाये जाने से पूर्व यथावश्यकतानुसार राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय मीडिया मॉनीटरिंग कमेटी से प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा। आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार वीडियो वैन संचालन के लिए सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी को प्रचार मार्ग की अग्रिम सूचना व विवरण उपलब्ध कराना होगा।
डीएम ने बताया कि यदि निर्वाचन प्रकिया के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी की फोटो या उसके नाम का उल्लेख किये बिना राजनैतिक दलों द्वारा वीडियो वैन का प्रयोग दल के सामान्य प्रचार के लिए किया जाता है,

तो इसे पार्टी के खाते में डाला जायेगा और इसकी सूचना लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मामले में निर्वाचनों की समाप्ति के पश्चात पार्टी द्वारा 75 दिनों के अन्दर उपलब्ध करानी होगी। इसी प्रकार यदि अभ्यर्थी (अभ्यर्थियो) के नाम या फोटो वैन पर प्रदर्शित किये गये हैं या फिर अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का कोई पोस्टर/बैनर उस पर प्रदर्शित किया गया है और वह वैन उसी के निर्वाचन क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है, तो वह व्यय उस अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) के खाते में डाला जायेगा।
डीएम ने बताया कि वीडियो वैन के प्रचार के साथ-साथ यदि एक स्थल पर रूक कर जनसभा/चुनावी सभा का कार्य किया जाता है तो ऐसे प्रकरण में यह अनुमति मात्र वीडियो वैन के सम्बन्ध में ही मान्य होगी,

चुनावी सभा इत्यादि के विषय में स्थानीय प्रावधानों के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगी। वीडियो वैन द्वारा प्रातः 08ः00 बजे से सांयकाल 08ः00 बजे तक ही प्रचार किया जाएगा। वीडियो वैन का उपयोग रैली तथा रोड़ शो के लिए नहीं किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा वीडियो वैन के प्रदर्शन के लिए खुली जगह चिन्हित की जायेगी तथा अपने कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत वीडियो वैन के रूट, स्थान एवं समय का आवंटन किया जायेगा। बाजार अथवा भीड़-भाड़ वाली जगहों में इनका प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। वीडियो वैन द्वारा प्रचार करते समय ध्वनि की सीमा सुसंगत नियमों के आलोक में मानक डेसीबल से अधिक नहीं होनी चाहिए साथ वैन के संचालन के सम्बन्ध में आदर्श आचार संहिता एवं मोटर व्हीकल एक्ट-1988 के समस्त प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन भी किया जाना अनिवार्य होगा।

आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक समय में वीडियो वैन के आस-पास अधिकतम 500 की संख्या में या उस स्थान की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) अथवा उ.प्र. राज्य आपदा प्रबन्ध प्रधिकरण द्वारा तय की गई सीमा में दर्शकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। वीडियो वैन को किसी ऐसे स्थल पर प्रदर्शन के लिए नहीं रोका जाएगा जो अनधिकृत हो एवं जहाँ सुचारू यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो सकती हो। वीडियो वैन को किसी एक जगह पर 30 मिनट से अधिक समय तक प्रदर्शन के लिए नहीं रोका जाएगा। वीडियो वैन के संचालन के समय समस्त सुरक्षा मानकों व स्थानीय प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। वीडियो वैन की अनुमति पार्टी के पक्ष में प्रचार अवधि समाप्ति (सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व) तक ही, प्रचार के लिए दी जाएगी। अनुमति प्रमाण-पत्र को वीडियो वैन के साथ रखना अनिवार्य होगा।

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