पूरे परिक्षेत्र में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखना पुलिस का दायित्व : डीआईजी

सोलह बिन्दुओं को लेकर बैठक में हुआ विचार-विमर्श

पूरे परिक्षेत्र में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखना पुलिस का दायित्व : डीआईजी

ललितपुर। पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र जोगेन्द्र कुमार द्वारा कैम्प कार्यालय में परिक्षेत्र के वरिष्ठ, पुलिस अधीक्षक, जनपद झांसी, जालौन एवं ललितपुर के साथ मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी की गयी। डीआईजी झांसी द्वारा अपराधों की समीक्षा करते हुये तीनों जनपद प्रभारियों को अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाकर परिक्षेत्र की कानून व्यस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु जनपद प्रभारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गयी, जिसमें महिला सम्बन्धी अपराधों, शीतकालीन ऋतु में घटित होने वाले अपराधों, विभिन्न संगीन अपराधों, सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों आदि पर अंकुश लगाने एवं शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
 
बैठक में एक दर्जन से अधिक बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। इन बिन्दुओं पर परिक्षेत्र के जनपद झांसी में लूट के 02 तथा हत्या के 03 अभियोग अनावरण हेतु शेष है जिनका यथाशीघ्र अनावरण कर संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुये उनके विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। डीआईजी झांसी द्वारा बताया गया कि परिक्षेत्र के जनपद झांसी में 02, जालौन में 01 तथा ललितपुर में 02 प्रकरण गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत सम्पत्ति जब्तीकरण हेतु प्रस्तावित है।
 
जनपद प्रभारियों को जिला मैजिस्ट्रेट से समन्वय स्थापित कर अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति को नियमानुसार जब्त करने के निर्देश दिये गये। डीआईजी झांसी द्वारा निर्देशित किया गया कि धोखाधडी से सम्बन्धित लम्बित अभियोगों में तत्परता पूर्वक सुसंगत साक्ष्य संकलित कराये एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही कराते हुये लम्बित विवेचनाओं का यथाशीघ्र निस्तारण कराये एवं नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।
 
डीआईजी ने झांसी द्वारा (एनडीपीएस, एनएसए, गैंगस्टर, गुण्डा एवं शस्त्र अधिनियम) की समीक्षा करते हुये बताया कि परिक्षेत्र के सभी थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु जनपद प्रभारी अपने अधीनस्थों को तथा जनपद की एसओजी टीम के माध्यम से प्रभावी अंकुश लगाने की कार्यवाही की जाये, तथा अपराधों में संलिप्त अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार गुण्डा, गैंगस्टर, एनएसए आदि के अन्तर्गत प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 
 
 
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