पेशन का भुगतान सीधे खातों में ऑनलाइन होगा
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उन्नाव। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जानकारी दी है कि महिला कल्याण विभाग, उ०प्र० द्वारा संचालित पत्ति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन) के लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण पद्धति के आधार पर पेंशन की धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातें में ऑनलाईन भुगतान किया जाना है। उन्होंने बताया है कि समस्त पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन) के लाभार्थी अपना बैंक पासबुक, आधार कार्ड सहित बैंक में जाकर अपना आधार प्रमाणीकरण/एन.पी.सी. आई. 02 दिवस में करा लें तभी विभाग द्वारा पेंशन की धनराशि का भुगतान लाभार्थी के खाते में किया जायेगा।
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