चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह की सजा, तीन लाख जुर्माना

चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह की सजा, तीन लाख जुर्माना

जालौन। कोंच कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले साबिर को वर्ष 2016 में पड़री गांव निवासी नरेन्द्र कुमार उर्फ बब्लू ने दो लाख रुपये की चेक दी थी। चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। पीड़ित ने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस जारी कर धनराशि का भुगतान करने के लिए कहा। भुगतान नहीं करने पर मुहम्मद साबिर ने कोर्ट में परिवाद दायर किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। तमाम कानूनी दलीलें पेश की गई न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित निर्वाल की अदालत ने शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद नरेन्द्र कुमार उर्फ बब्लू को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे छह माह के साधारण कारावास और तीन लाख रुपये के अर्थदंड लगाया है। साथ ही अर्थदंड से ढाई लाख रुपये वादी को देने का आदेश दिया।

 

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