अवैध निर्माण को लेकर निराला कॉपरेटिव के सचिव सहित 15 के खिलाफ एफ़आइआर
सभी ठेकेदारों व मुंशी का बनाया जा रहा सूची, विशेष अभियान चलाकर की जाएगी कार्रवाई
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अधीग्रहण 1024 एकड़ में निराला कॉपरेटिव सहित किसी कॉपरेटिव का ज़मीन नहीं
पटना (अ सं) । भू- माफियाओं के बढ़ते चहलक़दमी की आभास बिहार राज्य आवास बोर्ड एवं पुलिस को पहले ही चल गयी है , विधि - व्यवस्था के लिए चुनौती बनें इससे पहले ही बिहार राज्य आवास बोर्ड के कार्यपालक अभियंता विजय कुमार एवं राजीवनगर थानाध्यक्ष अमित कुमार ने संयुक्त अभियान चलाकर भू- माफियाओं को कमर तोड़ने का काम किया है । 48 घंटे की रेड में निराला कॉपरेटिव के सचिव अनिल कुमार, मेंबर सुनिल सिंह सहित 15 लोगों के खिलाफ कार्यपालक अभियंता विजय कुमार ने एफ़आइआर दर्ज कराया है ।
बिहार राज्य आवास बोर्ड के कार्यपालक अभियंता विजय कुमार व राजीवनगर थानाध्यक्ष अमित कुमार ने 03-05 मार्च को सरकारी ज़मीन पर अवैध क़ब्ज़ा करने वाले व अवैध निर्माण करने वाले के खिलाफ विभिन्न जगहों पर रेड किया । इस क्रम में राजीवनगर रोड नंबर 24 डी में दीपक सिंह, सुनिल सिंह व अन्य अज्ञात अवैध निर्माण करा रहे थे । इनके विरुद्ध राजीवनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है । वहीं राजीवनगर रोड नंबर 24 में अवैध निर्माण कर रहें उदय प्रताप सिंह , राजीवनगर रोड नंबर 10 के मित्या बाबू , राजीवनगर रोड नंबर 25 के ठेकेदार अभय कुमार , व राजीवनगर रोड नंबर- 8 के मंटू कुमार उर्फ़ मनीष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया है ।
बिहार राज्य आवास बोर्ड के अधिग्रहीत 1024 एकड़ के अंश भाग खेल परिसर के लिए चिन्हित ज़मीन 40 एकड़ ज़मीन में पाइलिंग का निर्माण कार्य किए जाने के सूचना पर बिहार राज्य आवास बोर्ड के कार्यपालक अभियंता विजय कुमार व थानाध्यक्ष अमित कुमार ने छापामारी किया । पुलिस की भनक लगते ही ठेकेदार मज़दूर भागने में सफल रहे । उक्त स्थल पर अवैध निर्माण करनेवाले मालिक मंटू तिवारी उर्फ़ मुन्ना तिवारी , निराला कॉपरेटिव के सचिव अनिल कुमार, सदस्य सुनिल कुमार, ठेकेदार पिंटू व अन्य के खिलाफ एफ़आइआर दर्ज कराया गया है ।
मंगलवार को भी कार्यपालक अभियंता व थानाध्यक्ष में राजीवनगर पूर्वी व पश्चिमी इलाक़े के विभिन्न जगहों पर अवैध निर्माण करने वाले का खिलाफ छापामारी किया है । इस क्रम में पाया गया है की जिसपर अवैध निर्माण का एफ़आइआर किया गया है वहां चोरी छीपे रात्रि में निर्माण कार्य कराया गया है । केस के अनुसंधानकर्ता को निर्देश दिया गया है की अगर एफ़आइआर वाले स्थल पर अवैध निर्माण किया जा रहा है तो अतिक्रमण मुक्त करने की अनुशंसा उचित माध्यम से किया जाएं । कार्यपालक अभियंता की मानें तो अधीग्रहण भूमि 1024 एकड़ में निराला कॉपरेटिव , जय प्रकाश कॉपरेटिव सहित अन्य किसी कॉपरेटिव का कोई ज़मीन नहीं है ।
इनके झाँसे में नहीं आएं और न इनसे कोई ज़मीन का खरीदें । ज़मीन ख़रीदने वाले व बिक्री करने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा । पूर्व में भी कॉपरेटिव के सचिव व सदस्यों के खिलाफ बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा एफ़आइआर दर्ज कराया गया है ।
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