सुभाष मुंडा हत्याकांड के आरोपित छोटू खलखो की जमानत याचिका खारिज

सुभाष मुंडा हत्याकांड के आरोपित छोटू खलखो की जमानत याचिका खारिज

रांची। अपर न्यायायुक्त सचिंद्र बिरुआ की कोर्ट ने बुधवार को सीपीआइएम (माकपा)नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड के आरोपित छोटू खलखो की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 26 जुलाई 2023 को सीपीआइएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या रातू थाना क्षेत्र के दलादली चौक स्थित दफ्तर में ताबड़तोड़ गोली मारकर की गयी थी। सुभाष मुंडा की हत्या जमीन विवाद को लेकर करायी गयी थी। छोटू खलखो पर सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप है। घटना के बाद एसआइटी का गठन किया गया था। एसआइटी ने मुख्य साजिशकर्ता छोटू खलखो, विनोद कुमार और बबलू पासवान सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

 

 

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