पांच अभियुक्तों को चार चार वर्ष का कारावास
18-18 हजार का अर्थदण्ड
सीतापुर। पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 05 अभियुक्तों को 04-04 वर्ष कारावास एवं 18-18 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक सीतापुर अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में थाना रामपुर कलां पर पंजीकृत मु.अ.सं 211/2000 धारा 147/323/149/504/506 भादवि धारा 3(1)x एससी/एसटी एक्ट की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा मुकदमे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 03.07.2025 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) सीतापुर मो.शफीक द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1.बड़कन्ना 2. पुत्रगण दिला अंसारी 3.याकूब पुत्र रजा अंसारी 4.अब्दुल रहमान पुत्र झींगुर 5.श्रीमती जुवेदा पत्नी बड़कन्ना नि.गण परिदिनवा मजरा बलसिंहपुर थाना रामपुरकलां जनपद सीतापुर, प्रत्येक को 04-04 वर्ष सश्रम कारावास एवं 18-18 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
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