1.55 लाख फसल बीमा दावे के साथ 60 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश

संत कबीर नगर ,जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने फसल का बीमा कराने के उपरांत बीमा कंपनी के द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान न करने के एक मामले को गंभीरता से संज्ञान लिया है। दावे की धनराशि रुपए एक लाख 55 हजार 485 दस प्रतिशत ब्याज के साथ रुपए 60 हजार अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश जारी किया है। मामला कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के कर्री गांव का है।

      कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के कर्री गांव निवासी नरोत्तम तिवारी व सत्यव्रत तिवारी ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने वर्ष 2022 में रुपए तीन लाख का केसीसी ऋण लेकर धान के फसल की बुआई किया था तथा यूनिवर्सल सौंपो बीमा कंपनी से फसल बीमा कराया था। सूखा पड़ जाने के कारण अपेक्षित पैदावार न हो सकी। बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति की मांग करने तथा संबंधित कृषि उच्चाधिकारियों से शिकायत करने पर क्रॉप कटिंग भी कराई गई, जिसमें फसल के क्षति का होना सही पाया गया। बावजूद इसके बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान नही किया गया। थक हारकर न्यायालय की शरण में आना पड़ा।
    न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों तथा दोनों पक्ष के अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत बीमा कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए दावे की धनराशि रुपए एक लाख 55 हजार 485 दस प्रतिशत ब्याज के साथ रुपए 60 हजार अतिरिक्त भुगतान करने का आदेश जारी किया है।

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