शत-प्रतिशत अपंजीकृत इकाईयों का पंजीकरण करायें जाने के निर्देश दिये गये
संत कबीर नगर, 04 जुलाई 2025 (सूचना विभाग)।* श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनोज कुमार ने बताया है कि शासन की मंशा के अनुरूप वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने हेतु प्रदेश के सम्बन्धित जिलों में स्थित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय एवं परियोजना कार्यालयों के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों एवं आस्थानों में पंजीयन हेतु अपंजीकृत इकाईयों का कारखाना अधिनियम 1948 अथवा उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत शत-प्रतिशत अपंजीकृत इकाईयों का पंजीकरण करायें जाने के निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि उक्त के क्रम में श्रम विभाग संतकबीरनगर द्वारा जनपदवार टीमें, जिसमें कारखाना एवं यूपीसीडा के साथ समन्यय कर विभिन्न तिथियों में पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जाना है। जिसके द्वारा अपंजीकृत इकाईयों का पंजीयन शत-प्रतिशत किया जा सके।
उन्होंने बताया कि दिनांक 05 जुलाई व 07 जुलाई 2025 को उ0प्र0 इण्डस्ट्रीज एशोसिएशन, औद्यौगिक क्षेत्र, खलीलाबाद में, दिनांक 05 जुलाई 2025 को भारत पेट्रोल पम्प, मुखलिसपुर रोड, गोला बाजार, खलीलाबाद में एवं दिनांक 07 जुलाई 2025 को टी0एम0टी0 काम्प्लेक्स, निकट दुर्गा मन्दिर, बरदहिया बाजार, खलीलाबाद में कैंप/शिविर का आयोजन किया जाएगा।
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