एकमुश्त समाधान योजना में डिफाल्टर हुये पंजीकृत उपभोक्ताओं को मिलेगी छूट-डीएम
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प्रतापगढ़। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने बताया है कि एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2024-25 मेंं बिजली बिल का भुगतान न कर पाने वाले डिफाल्टर उपभोक्ता बिजली बिल का पूरा भुगतान करें और एल0पी0एस0सी0 (ब्याज) में छूट पायें। उन्होने बताया है कि उपभोक्ता 31 जुलाई 2025 तक एक मुश्त पूरा भुगतान कर सकते है। उन्होने बताया है कि बकाये के साथ रूपये 1000 या मिलने वाली छूट का 10 प्रतिशत (जो ज्यादा हो) जोड़कर भुगतान करना होगा। नये रजिस्ट्रेशन की जरूरत नही, पुराना वाला ही प्रभावी माना जायेगा। भुगतान यूपीपीसीएल वेबसाइट, जनसेवा केन्द्र, मीटर रीडर, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि या कैश काउंटर से करें। 31 जुलाई तक भुगतान न करने की स्थिति में दी गयी छूट को पुनः बिल में जोड़ दिया जायेगा।
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