निगम से बिना अनुमति बोर कराया तो लगेगा जुर्माना
धमतरी।नगर निगम क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को अब निगम क्षेत्र में बोर कराने से पहले नगर निगम से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करने की स्थिति में अब निगम निगम द्वारा सीधे मकान मालिक पर कार्रवाई कर दी जाएगी। इसे लेकर नगर निगम द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है। नगर निगम बिना अनुमति के बोर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। निगम के अनुसार अपनी जमीन पर बोर खनन करने पर पहले नक्शा पास कराना होगा। फिर नगर निगम में आवेदन देकर बोर कराने की अनुमति लेनी होगी। स्वीकृति के बाद ही जमीन पर बोर करा सकेंगे।
निगम आयुक्त विनय पोयाम ने बताया कि बोर कराने के पहले निगम को सूचना देना अनिवार्य है। परमिशन के बाद अपनी जमीन पर बोर करा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कलेक्टर की अनुमति व निगम की सहमति से बोर कराया जा सकता है। लोग शहर में धड़ल्ले से बोर कराकर मकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, अपार्टमेंट का निर्माण करा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले निगम से मकान का नक्शा पास कराना होगा। गाइडलाइन के मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 के अनुसार बोर कराने और पानी के उपयोग के संबंध में शासन को जानकारी देना आवश्यक है। जिसमें निजी बोर, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, उद्योग, कारखाने इस दायरे में आ गए हैं। गाइड लाइन में कहा गया है कि बिना अनुमति बोर खनन कर उपयोग करते पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान है। ज्ञात हो कि धमतरी शहर में लगातार भूजल स्तर नीचे गिरते जा रहा है। इसका मुख्य कारण बोर कराकर पानी का मनमाना उपयोग करना। हर साल गर्मी के सीजन में जलसंकट की स्थिति बन जाती है।
निगम से अनुमति लेना जरूरी है बोर खनन के लिए अनुमति मिलने के बाद अपनी ही जमीन में बोर कराना आवश्यक है। नजूल भूमि या सड़क किनारे बोर कराना निगम एक्ट के विरूद्ध है। शहर के कई क्षेत्र में लोग अपनी जमीन को छोड़कर नजूल भूमि या आबादी में बोर कराकर बकायदा स्लेब से ढंक देते हैं जो अवैधानिक कृत्य में आता है।
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