मानहानि मामले में पुलिस वालों का जवाब दाखिल, 16 फरवरी को होगी बहस
सुल्तानपुर। नगर कोतवाल सहित तीन पुलिस वालों के विरुद्ध दायर मानहानि याचिका में बुधवार को पुलिस वालों की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। अब इस मामले में 16 फरवरी को बहस होगी।
शहर से सटे पांचोपीरन गांव निवासी रिजवान अहमद ने मानवाधिकार याचिका दायर की है। रिजवान का कहना है कि वे जर्नालिस्ट एसोसिएशन के संरक्षक और शांति समिति के सदस्य हैं। उनके गांव के नूर मोहम्मद व राजेश कुमार गुप्ता के मध्य जमीन कब्जे को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्ष सुलह करना चाहते थे इसलिए उनके साथ वे भी बुलाने पर कोतवाली नगर गये थे। जहां बीते 8 दिसंबर 2023 को दिन में 12 बजे के आसपास कोतवाली के दीवान अभिषेक मिश्रा ने मोबाइल पर फोन कर उन्हें फिर बुलाया और कोतवाल श्रीराम पांडेय से मिलने को कहा। रिजवान का आरोप है कि जब वो कोतवाल के पास गए तो उन्होंने नूर मोहम्मद व राजेश के मामले को हल करवाने के लिए दस लाख दिलाने को कहा। इस पर रिजवान ने कहा कि दोनों गरीब हैं इतना रुपया नहीं दे सकते हैं। आप समझौता न कराइए मैं प्रकरण की शिकायत एसपी से करूंगा। आरोप है कि इतने पर कोतवाल व दरोगा गिरीश चंद्र अग्निहोत्री ने उन्हें गालियां देते हुए अपमानित किया और फर्जी मुकदमे में फंसा कर जेल भेजने की धमकी दी। रिजवान का कहना है कि उनसे यह भी कहा गया कि जैसे पूर्व कोतवाल को पैसे दिए थे वैसे मुझे भी दो नहीं तो घर में घुस कर मारेगें। इसका प्रमाण थाने के सीसीटीवी कैमरा में होने की बात कही गई है। रिजवान के आरोपों को मानवाधिकार हनन का मामला मानते हुए एडीजे अभय कुमार ने पुलिस वालों के विरुद्ध नोटिस निर्गत किया था। जिस पर अधिवक्ता संतोष पांडेय ने तीनो पुलिस वालों की तरफ से जवाब दाखिल किया है।
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