कोयला घोटालाः निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज
बिलासपुर/रायपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने सात जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसके बाद गुरुवार को हाई कोर्ट ने रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आईएएस रानू साहू को कथित कोयला घोटाला में शामिल होने के आरोप में 21 जुलाई 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में बंद हैं। ईडी ने रानू साहू पर कथित कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। कोयला घोटाला मामले में साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास, घर और दफ्तर में छापा मारा था जिसके बाद ईडी ने इस मामले में रानू के घर छापा मार और पूछताछ की थी। ईडी का कहना है कि रानू साहू के कोरबा कलेक्टर रहते हुए कोल लेवी मामले में संलिप्तता पाई गई थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के बाद 540 करोड़ रुपये के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था। इस घोटाला में शामिल होने का आरोप में आईएएस रानू साहू के अलावा आईएएस समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, खनिज अधिकारी शिव शंकर नाग, संदीप नायक, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकार, दीपेश टांक और राजेश चौधरी को गिरफ्तार किया गया है।
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