वक्फ सम्पत्तियों का निर्धारित प्रारुप पर सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई।
संत कबीर नगर, दिनांक 16 अगस्त 2024 (सूचना विभाग)।* अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में न्यायालय लखनऊ में योजित रिट याचिका सं0-बी-983/2023, तसलीम हसन खान बनाम राजस्व परिषद व अन्य में दिनांक 11.12.2023 को पारित आदेश के क्रम में जनपद के वक्फ सम्पत्तियों का निर्धारित प्रारुप पर सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में बैठक आयोजित हुई।
बैठक में अपर जिलाधिकारी द्वारा समस्त संबंधित अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्त वक्फ सम्पत्तियों की सूची लेखपालवार वितरित कर वक्फ सम्पत्तियों की अद्यतन स्थिति का पता कर लिया जाय तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि शहरों व ग्रामों की वक्फ सम्पत्तियां जो नोटिफाइड हैं, के अतिरिक्त ऐसी कितनी भूमियां/सम्पत्तियां हैं, जो वक्फ की सम्पत्ति के रुप में अधिकार अभिलेखों में दर्ज तो हैं परन्तु वक्फ सम्पत्तियों के रुप में नोटिफाइड नहीं है। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि जिन वक्फ सम्पत्तियों का जनपदवार चिन्हांकन नहीं हो पा रहा है, उन वक्फ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, संत कबीर नगर को अवगत कराते हुए प्रमाण-पत्र सहित निर्धारित प्रारुप पर दिनांक-22.08.2024 तक सूचना अवश्य उपलब्ध करा दें।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी धनघटा रमेश चन्द्र, उप जिलाधिकारी सदर शैलश कुमार दूबे, उप जिलाधिकारी मेहदावल उत्कर्ष श्रीवास्तव, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्रा, तहसीलदार सदर जर्नादन, तहसीलदार मेंहदावल आनंद ओझा, तहसीलदार धनघटा योगेंद्र कुमार पांडेय सहित संबंधित अधिशाषी अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
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