शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व व 90 दिन बाद तक कर सकते हैं आवेदन
बदायूं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर, की शादी अनुदान योजनान्तर्गत जनपद बदायूँ को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1797 आवेदकों को लाभान्वित किए जाने हेतु भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 899 लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने हेतु धनराशि 179.80 लाख रुपए का बजट जनपद को प्राप्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत जनपद के उप जिलाधिकरी या खण्ड विकास अधिकारी के स्तर आवेदन की स्वीकृति के पश्चात जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आवेदकों को लाभान्वित किया जाएगा। योजना पूर्णतया ऑनलाइन संचालित है तथा आगामी 31 मार्च 2026 तक निरन्तर जारी रहेगी। योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि 20 हजार रुपए प्रति लाभार्थी एवं अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुमन्य है। उन्होंने बताया कि आवेदन हेतु पात्रता के अन्तर्गत शादी की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। आवेदक की वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम एक लाख रुपए निर्धारित है। आवेदन पत्र, पुत्री की शादी तय होने पर शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से एवं शादी होने के 90 दिन बाद तक वेबसाइट पर ऑनलाइन करके समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ सम्बन्धित उप जिलाधिकरी या खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
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