मुकदमा हारा एलडीए, उप सचिव को नोटिस व बाबू सस्पेंड!

उपभोक्क्ता फोरम में गोमती नगर सम्पत्ति अनुभाग से सम्बंधित रहा है मामला

मुकदमा हारा एलडीए, उप सचिव को नोटिस व बाबू सस्पेंड!

  • पूर्व में योजना का कार्य देख रहे लिपिक को दी गई प्रतिकूल प्रवृष्टि

लखनऊ। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने संपत्ति विभाग के एक मामले में प्रभावी पैरवी न करने पर गोमती नगर सम्पत्ति अनुभाग में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक अशोक कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया। वहीं, योजना का काम देख रहे उप सचिव के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा पूर्व में योजना का कार्य देख रहे बाबू हरिनाम रावत के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए प्रतिकूल प्रवृष्टि दी है।

अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि गोमती नगर के विनीत खण्ड में स्थित एक सम्पत्ति के मामले में मो. नसीम द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-2 में शिकायत संख्या-256/2024 दर्ज करायी गयी थी। उक्त प्रकरण में प्राधिकरण की ओर से प्रभावी पैरवी के लिए अधिवक्ता श्रुति साहू को नामित किया गया था। जिसकी सूचना विधि अनुभाग द्वारा गोमती नगर सम्पत्ति अनुभाग के सम्बंधित कर्मचारियों को 12 जुलाई 2024 को पत्र के माध्यम से दे दी गयी थी। लेकिन, कर्मचारियों ने सूचना पत्र का कोई संज्ञान नहीं लिया। नतीजा यह हुआ कि किसी ने भी आयोग के समक्ष केस की पैरवी नहीं की। इसके कारण उपभोक्ता फोरम ने बीते 15 अप्रैल 2025 को प्राधिकरण के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया।  

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जब इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की तो कर्मचारियों की यह घोर लापरवाही सामने आयी। इस पर उपाध्यक्ष ने सख्त कार्रवाई करते हुए वर्तमान में योजना का काम देख रहे कनिष्ठ लिपिक अशोक कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया। निलम्बन अवधि में अशोक सिंह को अधिष्ठान अनुभाग से सम्बद्ध किया गया है। मामले की विस्तृत जांच कर आरोप पत्र तैयार करने के लिए नजूल अधिकारी प्रभाकर सिंह को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

उक्त प्रकरण में संज्ञान में लाया गया कि फरवरी, 2025 तक योजना का कार्य कनिष्ठ लिपिक हरिनाम रावत द्वारा देखा जा रहा था। जिस पर हरिनाम रावत को प्रतिकूल प्रवृष्टि दी गयी है। उपाध्यक्ष ने इस मामले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए गोमती नगर सम्पत्ति अनुभाग के उप सचिव अतुल कृष्ण सिंह के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

उपाध्यक्ष ने सम्बंधित अधिकारियों को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-2 के निर्णय के विरूद्ध राज्य आयोग में अपील करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही चेतावनी जारी की है कि विधिक प्रकरणों में इस तरह की लापरवाही उजागर होने पर सम्बंधित के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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