रोड कटिंग के लिए अब विभाग ऑनलाइन ले सकेंगे अनुमति
विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए उठाया कदम
- सात मई को पोर्टल होगा चालू
लखनऊ। शहर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए रोड कटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाने व सड़क सुरक्षा बाधाओं को दूर करने के लिए ऑनलाइन रोड कटिंग परमिशन सिस्टम पोर्टल विकसित किया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम विशाख जी ने नगर निगम, जल कल, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, एनएचएआई, सेतु निगम के अधिकारियों के साथ पोर्टल का फाइनल ड्राई रन और प्रशिक्षण किया।
प्रशिक्षण के दौरान डीएम ने डीआईओ एनआईसी को निर्देश दिए हैं कि पोर्टल में लेसा को भी अनापत्ति जारी करने हेतु एक्सेस दिया जाए, ताकि रोड कटिंग के दौरान भूमिगत केबिलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विद्युत विभाग को निर्देश दिया गया है कि लेसा के चारों जोनों के लिए एक-एक नोडल अधिशासी अभियंता नामित करें, जो पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को समयबद्ध अनापत्ति प्रदान करेंगे। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि पोर्टल पूरी तरह से तैयार है। आगामी 7 मई 2025 को पोर्टल को चालू कर दिया जाएगा। पोर्टल लॉन्च के बाद कोई भी विभाग अथवा संस्था रोड कटिंग करने के लिए पोर्टल के माध्यम से अनुमति प्राप्त कर सकेगा और यह अनिवार्य है।
डीएम ने बताया कि विद्युत विभाग और जल कल विभाग के लिए इमरजेंसी एथोराइजेशन का आप्शन भी दिया जा रहा है। ताकि किसी आकस्मिक स्थिति में कार्य बाधित न होने पाए।पोर्टल पर आवेदनों का निस्तारण सात दिन की समय सीमा में किया जाएगा। निर्धारित अवधि में यदि कोई विभाग अनापत्ति प्रदान नहीं करता है, तो पोर्टल ऑटो अप्रूवल मोड सक्रिय करते हुए स्वतः आवेदन दे देगा। डीएम ने बताया कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य रोड कटिंग के समय विभागों में के अंतर विभागीय समन्वय बनाए रखना एवं सभी अनापत्तियां क्रमबद्ध रूप में ऑनलाइन प्रणाली से दिया जाना है। इस पोर्टल को अभी शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।
शहरी क्षेत्र की मेन रोड्स पर यदि किसी भी विभाग या निजी संस्था को रोड कटिंग करनी है तो रोड कटिंग से पहले उसे पोर्टल पर अनुमति लेना अनिवार्य हैं। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि रोड कटिंग की अनुमति के लिए नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी अमित कुमार होंगे। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर रोड कटिंग की अनुमति का आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता को आवेदनकर्ता अधिकारी का नाम, मोबाइल नम्बर, कब से कब तक की अनुमति चाहिए है समय सीमा का विवरण, रोड कटिंग के स्टार्टिंग प्वाइंट से एंड प्वाइंट तक के लेटलॉन्ग कोआर्डिनेट, किस विभाग की सड़क की कटिंग करना है आदि विवरण दर्ज कराने होंगे। आवेदन के बाद आवेदन को सम्बन्धित विभाग जिसकी रोड है उसको अनापत्ति के लिए और ट्रैफिक पुलिस को अनापत्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल से ही अग्रसारित हो जाएगा।
संबंधित विभाग स्थलीय निरीक्षण के पश्चात अपनी अपनी अनापत्ति देना सुनिश्चित करेंगे। कोई विभाग यदि रोड कटिंग के उपरांत उसकी मरम्मत हेतु धनराशि की डिमांड करते है, तो देय धनराशि जमा करने के उपरांत विभाग द्वारा अनापत्ति दी जाएगी। जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा रोड कटिंग की अनुमति जारी की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी लखनऊ, नगर निगम, लेसा, सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई सहित विभिन्न विभागो के अधिकारी उपस्थित रहे।
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