नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया व राहुल को कोर्ट में पेश होने का आदेश

कहा- आरोपियों का पक्ष भी सुना जाएगा

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया व राहुल को कोर्ट में पेश होने का आदेश

  • अगली सुनवाई 8 मई को होगी

नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनीलांडरिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत दूसरे आरोपितों को नोटिस जारी किया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सात आरोपितों को 8 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 अप्रैल को कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। ईडी ने इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को आरोपित बनाया है।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दाखिल की है। ईडी की ओर से पेश वकील एनके माटा ने कहा था कि इस मामले में 2019 में सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज किया था। इस मामले में शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि दिल्ली में बहादुरशाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया।

स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जबकि गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष याचिका लगाई गई है।

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