
अतिक्रमण हटाकर न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक बनाए सौ फीट चौडी रोड- हाईकोर्ट
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक जाने वाली रोड पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में जेडीए को निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह छह माह में यहां से अतिक्रमण हटाकर सौ फीट चौडी रोड का निर्माण करे। अदालत ने कहा कि जो लोग सडक़ की सीमा में आ रहे हैं उनका पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास किया जाए। एसीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश श्रीराम नगर विकास समिति की ओर से दायर जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने का एक्शन प्लान पेश किया गया। जेडीए की ओर से कहा गया कि न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक जाने वाली यह रोड 1850 मीटर लंबी है। रिकॉर्ड में इस सडक की चौडाई सौ मीटर है। जबकि करीब एक किलोमीटर के बाद शेष रोड पर 283 अतिक्रमण हैं। इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए इन्हें चिन्हित किया जा चुका है और अतिक्रमियों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने के चलते कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में चार सप्ताह का समय दिया जाए। इस पर अदालत ने यहां से अतिक्रमण हटाकर छह माह में सौ फीट चौडी रोड निर्माण करने को कहा है।
जनहित याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि न्यू सांगानेर रोड से वंदेमातरम सर्किल तक सौ फीट रोड सेक्टर प्लान व जोनल डवलपमेंट प्लान में अनुमोदित है। वहीं समीप की कॉलोनियों में जेडीए ने भूखंड धारकों को पट्टे भी जारी कर रखे हैं, लेकिन इस पर प्रभावशाली लोगों के अतिक्रमण के कारण इस रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसलिए सौ फीट चौडी रोड से अतिक्रमण हटवाकर इसका निर्माण जल्द किया जाए।
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