नियुक्ति घोटाले में तृणमूल नेता शांतनु को हाई कोर्ट से मिली जमानत

नियुक्ति घोटाले में तृणमूल नेता शांतनु को हाई कोर्ट से मिली जमानत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित नियुक्ति घोटाले में एक बड़ा मोड़ आया है। मंगलवार को हुगली के बर्खास्त तृणमूल नेता शांतनु बंद्योपाध्याय को कलकत्ता हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें ईडी ने इस घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की एकल पीठ ने शांतनु को मंगलवार शर्तों के साथ जमानत देने का निर्देश दिया। हालांकि, ईडी के मामले में जमानत मिलने के बावजूद, मंगलवार को शांतनु को विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने सोमवार को "कालीघाट के काका" के नाम से चर्चित सुजय कृष्ण भद्र और शांतनु को अदालत में पेश करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे विशेष अदालत ने मंजूर कर लिया। माना जा रहा है कि सीबीआई दोनों को अपनी हिरासत में लेने की मांग कर सकती है।

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