दिव्यांग पेंशन के लिए फैमिली आईडी बनवाना अनिवार्य

 

बदायूं। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रणव कुमार पाठक ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन) में दिव्यांगजन के फैमिली आईडी/ राशन कार्ड दर्ज किया जाना अनिवार्य है। जिन दिव्यांग पेंशनर्स के राशन कार्ड/ आईडी नहीं बनी है, वे अपना राशन कार्ड/ फैमिली आईडी बनवाकर, बैंक पास बुक की छायाप्रति सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, बदायूॅ को उपलब्ध करायें, जिससे पेंशन में दर्ज किया जा सके। फैमिली आईडी बनवाने हेतु बेबसाइट पर दिव्यांगजनों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने जनपद के सभी दिव्यांगजनों से अपील करते हुए कहा कि फैमिली आईडी/ राशन कार्ड से वंचित दिव्यांग पेंशनधारक अपना फैमिली आईडी बनवाकर अतिशीघ्र उनके कार्यालय के कक्ष संख्या 103 विकास भवन बदायूं में जमा करें।

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