गौ तस्करी के आरोपी नाजिम खान की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत  की रद्द

गौ तस्करी के आरोपी नाजिम खान की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत  की रद्द

जयपु । सुप्रीम कोर्ट ने गौ तस्करी से जुडे मामले में आरोपी व आदतन अपराधी नाजिम खान को 21 अक्टूबर 2024 को दी जमानत के आदेश को वापस लेकर उसकी जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

मामले से जुडे राज्य सरकार के एएजी शिवमंगल शर्मा ने बताया कि सर्वोच्च अदालत ने 21 फरवरी को इस मामले में यूपी सरकार को पक्षकार बनाते हुए उसे निर्देश दिया था कि वह आरोपी के खिलाफ दर्ज सभी पेंडिंग केसों की लिस्ट व उसकी फरारी के संबंध में रिपोर्ट पेश करे। वहीं आरोपी नाजिम खान को भी शपथ पत्र पेश कर उसके खिलाफ पेंडिंग केसों का ब्यौरा देने के लिए कहा था।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में पैरवी में राज्य सरकार की लापरवाही और किसी के उपस्थित नहीं होने के चलते 21 अक्टूबर, 2024 को आरोपी को जमानत दे दी थी। राज्य सरकार ने जमानत आदेश को वापस लेने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की थी। राज्य सरकार का कहना था कि आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, आयुध अधिनियम, गौवध कानून और हत्या का प्रयास जैसे संगीन आरोप के केस दर्ज हुए हैं। जिनमें से वह 5 मामलों में भगोड़ा घोषित हो चुका है और उसके गैर-जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं। मौजूदा केस में भी वह तीन साल से फरार था और अप्रैल 2024 में उसे अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। वहां पर भी वह गौ तस्करी केस में ही बंद था। इसलिए आरोपी को दी गई जमानत रद्द की जाए। आरोपी के खिलाफ करौली जिले के नादौती में 13 फरवरी 2021 को गौ तस्करी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि एक कंटेनर में वह गौवंश की तस्करी कर रहा था।

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