कांग्रेस विधायक के निर्वाचन शून्य किये जाने की याचिका, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा

 कांग्रेस विधायक के निर्वाचन शून्य किये जाने की याचिका, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा

रायपुर। जांजगीर-चांपा. जैजेपुर के कांग्रेस उम्मीदवार और निर्वाचित विधायक बालेश्वर साहू के निर्वाचन शून्य किये जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।विधायक विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को बिलासपुर में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें अदालत ने चुनाव आयोग और कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जांजगीर-चांपा जिले के जैजेपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सरोज चंद्रा और दिगंबर साहू ने हाईकोर्ट में अलग-अलग दो याचिका लगाई है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता टीके झा के माध्यम याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आयोग ने एक सर्कुलर जारी कर हुए कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म में शेयर करना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी बालेश्वर साहू ने आयोग के आदेशों का पालन नहीं किया। याचिका में बताया गया है कि कांग्रेस उम्मीदवार और निर्वाचित विधायक बालेश्वर साहू ने नामांकन पत्र में शपथ पत्र दिया है और मीडिया में इसे जारी भी किया है। लेकिन सोशल मीडिया में इसकी जानकारी शेयर नहीं किया है, जो चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन है। याचिका में विधायक बालेश्वर साहू के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है।

 

 

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