पति हत्या की दोषी पत्नी को आजीवन कारावास

पति हत्या की दोषी पत्नी को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद। न्यायालय ने गुरूवार को पति की हत्या करने की दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना दक्षिण के क्षेत्र संत टॉकीज रोड नई बस्ती निवासी सुनील कुमार पुत्र सतीश चंद्र की 13 नवंबर 2019 की रात उसकी पत्नी अंजली ने रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। बेटे की पुकार सुन पिता ने ऊपर जाकर खिड़की से देखा तो अंजलि पति का रस्सी से गला दबा रही थी। पिता का कहना है पत्नी के अवैध संबंधों में उसका बेटा बाधक था। पिता ने अंजलि के खिलाफ हत्या मुकदमा दर्ज कराया था पुलिस ने विवेचना के बाद अंजली के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या 2 रविकांत यादव की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक अजय कुमार यादव ने की। मुकदमे के दौरान नौ गवाहों ने गवाही दी। आधा दर्जन साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अंजलि को पति की हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने अंजलि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 5 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

 

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