हाउस टैक्स वसूली तीन गुना बढ़ी,मई तक मिलेगी दस फीसदी छूट
लखनऊ। नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने के लिए छूट का समय बढ़ा दिया है। ऑनलाइन पेमेंट करने पर 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। ऑफलाइन पेमेंट करने वाले लोगों को 8 फीसदी की छूट मिलेगी। मेयर सुषमा खर्कवाल ने नगर आयुक्त गौरव कुमार को छूट बढ़ाने के लिए निर्देश दिया था, जिसके बाद यह फैसला नगर निगम ने किया है। अभी तक 30 अप्रैल तक हाउस टैक्स जमा करने पर छूट का प्रावधान था। जिसे अब मई तक बढ़ा दिया गया है।
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धाराओं के तहत नगर निगम ने यह छूट दी है। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि डिजिटल माध्यम से भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑनलाइन भुगतान करने वालों को अधिक छूट दी जा रही है।
इससे भागदौड़ का समय बचेगा और तुरंत पेमेंट किया जा सकेगा। पिछले साल की तुलना में अभी तक 3 गुना टैक्स अप्रैल तक जमा हुआ है। महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि नगर निगम यह योजना प्रभावी रूप से लागू करे। ताकि लोगों को इसका लाभ मिले।
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