गेहूं खरीद योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य 

अंबेडकर नगर। किसानों को गेहूं बेचने हेतु 15 मार्च 2024 से प्रारंभ होने वाली गेहूं खरीद योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उक्त जानकारी देते हुए जिला खाद्य विपणन अधिकारी विनीता मिश्रा ने बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर गेहूं विक्रय हेतु पंजीकरण 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ है गेहूं की खरीद कृषक  से सीधे की जाएगी। किसी भी जन सुविधा केंद्र साइबर कैफे या स्वयं से पंजीकरण कर सकते हैं।किसान पंजीयन का राजस्व विभाग के भूलेख पोर्टल से लिंक कराया गया है। गेहूं क्रय वर्ष 2024 ,25 में ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गई है जिसके लिए किसान  पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाइल नंबर ही अंकित कराएं जिससे एसएमएस द्वारा प्रेषित ओटीपी को भरकर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी।
 
जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि किसान भाई अपनी खतौनी का खाता संख्या पंजीयन में दर्ज कर अपने कुल रकबे को एवं बोए गए गेहूं के रकबे को अंकित करेंगे जिसका सत्यापन संबंधित तहसील द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा।उन्होंने बताया कि गेहूं विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ खतौनी आधार कार्ड एवं बैंक की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति अवश्य लाएं।उन्होंने बताया कि इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य  कामन 2275 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है जो कृषक खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके हैं उन्हें नवीन पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी किंतु उक्त पंजीकरण को संशोधन कर पुनः लाक कराना अनिवार्य होगा।
 
 
 
 

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