मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से हुई पेशी

मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से हुई पेशी

मऊ। विधायक निधि, असलहा प्रकरण और गैंगस्टर एक्ट के कुल चार मामलों में बुधवार को मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा जेल से पेशी हुई। इस दौरान असलहा प्रकरण में साक्षी रिजवान अहमद उपस्थित हुआ। उसका बयान दर्ज हुआ। उसने अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं किया। विधायक निधि के मामले में गवाह चंद्रशेखर गुप्ता उपस्थित हुआ। उसकी जिरह हुई।सीजेएम एमपी /एमएलए श्वेता चौधरी ने विधायक निधि के मामले में 18 जनवरी और असलहा के मामले में साक्ष्य के लिए 24 जनवरी की तिथि तय की।

गैंगस्टर एक्ट के दो मामलों में विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए दिनेश चौरसिया ने 24 जनवरी की तिथि तय की।पहला मामला सरायलखंसी थानाक्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, विधायक निधि के गबन के मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक राम सिंह की तहरीर पर सरायलखंसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में मुख्तार अंसारी, आनंद, बैजनाथ यादव और संजय सागर को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया है। इसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। गवाह चंद्रशेखर गुप्ता उपस्थित हुआ, आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने जिरह की।

जिरह पूरी हो जाने पर सीजेएम ने मामले में 18 जनवरी की तिथि तय की।दूसरा मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, तत्कालीन थानाध्यक्ष निहाल नंदन की तहरीर पर मुख्तार अंसारी सहित सात लोगों के विरुद्ध असलहा प्रकरण में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना कर मुख्तार अंसारी सहित छह लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। एक आरोपी की मौत हो चुकी है। मामला सीजेएम एमपी/एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन है। इसमें साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है। साक्षी रिजवान अहमद कोर्ट में उपस्थित हुआ, उसका बयान दर्ज हुआ। उसने अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं किया। सीजेएम ने शेष साक्ष्य के लिए 24 जनवरी की तिथि तय की।

तीसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। असलहा मामले में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी एवं अन्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायालय में विचाराधीन है। मामले में कोई गवाह उपस्थित नहीं हुआ। एडीजे ने साक्षी निरीक्षक डीके चौधरी के विरुद्ध गैरजमानती वारंट के साथ ही धारा 350 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया।

मामले में साक्ष्य के लिए 24 जनवरी की तिथि तय की। चौथा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी एवं अन्य के विरुद्ध तत्कालीन थानाध्यक्ष संदीप सिंह की तहरीर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। मामला विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए की कोर्ट में विचाराधीन है। इसमें साक्ष्य की कार्रवाई चल रही है। विशेष न्यायाधीश ने मामले में 24 जनवरी की तिथि तय की।

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