माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मासिस्ट बहाली में रिजल्ट पर रोक लगाकर सरकार से जवाब मांगा
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मासिस्ट बहाली में रिजल्ट पर रोक लगाकर सरकार से जवाब मांगा
आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जारी फार्मासिस्ट विज्ञापन मामले की सुनवाई करते हुए । फार्मासिस्ट बहाली के रिजल्ट पर रोक लगाते हुए बिहार सरकार सहित अन्य प्रतिवादीयो को 6 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने की बात कही है। कोर्ट ने अभिषेक कुमार और अन्य समरूप मामलों की सुनवाई करते हुए केस को एडमिट करते हुए सरकार सहित अन्य प्रतिवादीयो को नोटिस जारी करते हुए फार्मासिस्ट बहाली के अंतिम रिजल्ट पर रोक लगा दिया.
क्या है मामला.
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्ट बहाली हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 2473 पदों की बहाली 10 मार्च 2025 को जारी किया गया था। जिसके उच्च शिक्षा हासिल करने वाले फार्मासिस्ट बीफार्म और फार्म डी वालो को मौका नहीं दिया गया था। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सभी बीफार्म अभ्यर्थियों के याचिका को 10 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था जिसके बाद बीफार्म वाले फार्मासिस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाए थे।
फार्मेसी शिक्षा को रेगुलेटर करने वाली संस्था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भी याचिका डाल अपनी बातों को रखा जा रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग को फार्मेसी एक्ट 1948 के धारा 42 के अनुसार निबंधित फार्मासिस्ट की बहाली करना था लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिर्फ डिप्लोमा फार्मासिस्ट को किया जा रहा है जबकि निबंधित फार्मासिस्ट बीफार्म, डीफार्म और फार्म डी वाले सभी अभ्यर्थी होते है तथा डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों का नामांकन बीफार्म के 3rd सेमेस्टर में होता है।
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